करौली जिले के एक कांस्टेबल, गोकेश की हत्या के दोषी संपत सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह फैसला 39 गवाहों के बयानों और 81 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दिया गया।
50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया
सज़ा के साथ-साथ, दोषी संपत सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था मामला?
यह घटना 25 अप्रैल 2021 को मंडरायल कस्बे में हुई थी, जब कांस्टेबल गोकेश की हत्या कर दी गई थी। गोकेश के परिवार वालों ने संपत सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक रीतेश सारस्वत ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में मजबूत पैरवी की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को भी पेश किया गया। इन सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने संपत सिंह को हत्या का दोषी पाया।








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