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Income Tax Bill 2025: आज लोकसभा में पेश होगा नया टैक्स बिल 2025, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? 10 पॉइंट में समझिए सब कुछ

On: August 11, 2025 12:57 PM
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Income Tax Bill 2025
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Income Tax Bill 2025: आज संसद में नया आयकर विधेयक 2025 पेश होने जा रहा है, जो देश के हर करदाता की जिंदगी बदल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुराने जटिल आयकर कानून 1961 को अलविदा कहकर एक ऐसा सरल, पारदर्शी और समय के अनुरूप कानून लाने जा रही हैं, जिसे समझना आसान होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस नए आयकर बिल को लोकसभा में पेश करेंगी। इस नए आयकर बिल में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव, छूट की सीमा में बढ़ोतरी और नियमों में भारी कटौती जैसे प्रावधान शामिल हैं। आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं नए आयकर बिल को…

Income Tax Bill 2025 नए आयकर बिल की 10 बड़ी बातें

  • नया बिल पुराने 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। ये आकार में लगभग आधा है और जटिलताओं को दूर करने वाला है।
  • इसमें सिर्फ 2.6 लाख शब्द और 536 धाराएं हैं, जबकि पुराने कानून में 5.12 लाख शब्द और 819 धाराएं थीं। अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है।
  • नए टैक्स स्लैब: ₹0–4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ₹4–8 लाख पर 5%, ₹8–12 लाख पर 10%, ₹12–16 लाख पर 15%, ₹16–20 लाख पर 20%, ₹20–24 लाख पर 25% और ₹24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा।
  • सेक्शन 87A के तहत छूट सीमा अब ₹60,000 हो गई है। इसकी वजह से ₹12 लाख तक की टैक्स योग्य आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा।
  • अब सिर्फ ‘कर वर्ष’ (Tax Year) रहेगा, जिससे जिस साल आय अर्जित होगी उसी साल टैक्स देना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
  • निजी पेंशन योजनाओं में एकमुश्त निकासी पर अब सरकारी योजनाओं की तरह टैक्स छूट मिलेगी। पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को इस राहत का फायदा मिलता था।
  • सारे छूट और रिफंड प्रावधान, जैसे टीडीएस/टीडीसीएस, अब सारणी में साफ दिए गए हैं ताकि करदाता को अधिक स्पष्टता मिले।
  • आईटीआर फाइलिंग के बाद भी बिना जुर्माना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकेंगे।
  • गैर-लाभकारी संगठनों व धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
  • चयन समिति की 285 सिफारिशों को पूर्णतः बिल में शामिल किया गया। ये आम करदाता के लिए सीधा लाभदायक होगा।

Income Tax 2025: क्या खत्म होने वाली है इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट? सरकार ने दिया जवाब

Income tax on 12 Lakh: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली हैं। इस बिल को लेकर देशभर में कई तरह की अफवाह उड़ रही हैं, जिसमें एक है कि नए बिल में 12 लाख रुपये तक की मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो सकती है। हालांकि इस दावे को सरकार ने झूठा करार दिया है।

संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नए Income Tax Bill 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नए बिल में 12 लाख रुपये की टैक्स छूट खत्म नहीं हो रही है। यह नया बिल पहले पेश किए गए बिल का संशोधित रूप है, जिसमें लोकसभा की चयन समिति (सेलेक्ट कमेटी) की 285 सिफारिशें शामिल की गई हैं और सरकार ने उन्हें मंजूरी दी है। रिजिजू ने मीडिया में चली इस अफवाह को खारिज किया कि इस नए इनकम टैक्स बिल में करदाता को मिली 12 लाख रुपये तक की छूट समाप्त कर दी जाएगी।

जारी रहेगी 12 लाख रुपये पर टैक्स छूट

Income Tax Bill 2025 उन्होंने बताया कि यह बिल पुराना बिल बिल्कुल खत्म कर उसे पूरी तरह बदलने की बजाय उसमें संशोधन जोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि संसद में इसे पारित करना आसान हो। नया बिल टैक्स ढांचे को और अधिक स्पष्ट और सरल बनाने का प्रयास करेगा। 12 लाख तक आय वाले करदाताओं को टैक्स छूट जारी रखने का लक्ष्य बना रहेगा, जैसा कि पिछले बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब और छूट सीमा बढ़ाकर सुनिश्चित किया था। इसलिए 12 लाख की टैक्स छूट खत्म होने की खबर सही नहीं है और कर दाताओं को आश्वस्त किया गया है कि उन्हें राहत मिलती रहेगी।

क्या है नया इनकम टैक्स बिल?

Income Tax Bill 2025 नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। यह बिल 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेने वाला है, और इसमें प्रवर समिति की 285 सिफारिशें शामिल की गई हैं। बिल का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से बेहतर बनाना है। इसमें 536 धाराएं होंगी, जो पुराने कानून की 819 धाराओं से काफी कम हैं, और चैप्टर की संख्या भी घटाकर 23 कर दी गई है।

Subhash Panwar

मैं सुभाष पंवार हूँ और पिछले पाँच वर्षों से समाचार-आधारित सामग्री लेखन में पेशेवर रूप से सक्रिय हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य पाठकों को सरल भाषा में सरल, विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करना है।

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