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🗳 राजस्थान में शुरू हुई Special Intensive Revision SIR प्रक्रिया:फॉर्म नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम हो जाएगा गायब

On: August 4, 2025 8:40 AM
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Special Intensive Revision
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Special Intensive Revision:अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है! भारत निर्वाचन आयोग एक खास अभियान चला रहा है, जिसका मकसद मतदाता सूचियों को एकदम सटीक और पारदर्शी बनाना है। अगर आपने इस काम में लापरवाही की, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है।

Special Intensive Revision:क्यों हो रहा है ये खास अभियान?

इस अभियान को ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) नाम दिया गया है। इसका मुख्य मकसद है मतदाता सूचियों को हर लिहाज से दुरुस्त करना:

  • मृत्यु हुए लोगों के नाम हटाना: जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।
  • बदले हुए पते: जो लोग स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, उनके नाम भी सूची से हटाए जाएंगे।
  • दोहरे नाम: अगर किसी मतदाता का नाम गलती से दो जगहों पर दर्ज हो गया है, तो एक नाम रद्द किया जाएगा।
  • फर्जी वोटर: फर्जी मतदाताओं के नामों को हटाकर सूची को साफ-सुथरा बनाना।

क्या करना होगा आपको?

Special Intensive Revision अभियान के तहत, सभी मतदाताओं को एक परिगणना फॉर्म भरकर अपने इलाके के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को जमा करना होगा। याद रखें, अगर आपने यह फॉर्म जमा नहीं किया, तो आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

फॉर्म भरने से पहले कुछ तैयारियां कर लें:

  • अपनी नई तस्वीरें: अपने साथ सफेद बैकग्राउंड वाली दो नई रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर रखें।
  • फॉर्म बीएलओ से मिलेगा: आपके बीएलओ आपको यह फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे।
  • समय पर जमा करें: आपको यह फॉर्म निर्धारित समय-सीमा के अंदर भरकर जमा करना होगा।
  • दस्तावेज़ हैं बेहद ज़रूरी: फॉर्म के साथ आपको कुछ दस्तावेज़ भी लगाने होंगे।

इन 11 दस्तावेज़ों में से कोई भी एक है अनिवार्य!

SIR प्रक्रिया राजस्थान 2025 में फॉर्म के साथ नीचे दी गई सूची में से कम से कम कोई एक दस्तावेज़ ज़रूर लगाना होगा। हालांकि, सलाह दी जाती है कि अपनी आसानी के लिए कम से कम 2 दस्तावेज़ तैयार रखें:

sir Aaj Ki Taza
Special Intensive Revision
  • केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारियों को मिला पहचान पत्र या पेंशन कार्ड।
  • 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज़/पहचान पत्र।
  • आपका जन्म प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • 10वीं बोर्ड की अंक तालिका और उसके साथ प्रमाणपत्र।
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य जाति का प्रमाण पत्र।
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)।
  • राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा बनाया गया परिवार रजिस्टर।
  • सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र।

जानें, आपकी उम्र के हिसाब से कितने दस्तावेज़ लगेंगे!

मतदाताओं के पंजीकरण के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं:

  • अगर आपका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले हुआ है: आपको अपना कोई भी एक दस्तावेज़ जमा करना होगा। अगर आपके पास कोई और अतिरिक्त दस्तावेज़ है, तो वह भी काम आएगा, लेकिन एक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।
  • अगर आपका जन्म 1 जुलाई, 1987 से 2 दिसंबर, 2004 के बीच हुआ है: आपको अपना एक दस्तावेज़ और माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज़ देना अनिवार्य होगा। यानी, कम से कम 2 दस्तावेज़।
  • अगर आपका जन्म 2 दिसंबर, 2004 के बाद हुआ है: आपके पास तीन दस्तावेज़ होने चाहिए – एक आपका अपना, एक आपकी माता का और एक आपके पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज़ लगेंगे।

यह ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision) प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी समझें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और पड़ोसियों तक भी पहुंचाएं और उन्हें भी अपने दस्तावेज़ तैयार करने के लिए प्रेरित करें। आखिर, इसी से एक साफ-सुथरी और भरोसेमंद मतदाता सूची बन पाएगी।

🗳 SIR प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण FAQs

  • Q1: Special Intensive Revision-SIR प्रक्रिया क्या है?
  • उत्तर:SIR (Special Intensive Revision) एक विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची का सत्यापन किया जाता है ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाया जा सके।
  • Q2: इस प्रक्रिया के तहत क्या करना आवश्यक है?
  • उत्तर:हर मतदाता को अपना परिगणना (enumeration) फॉर्म भरकर संबंधित BLO (Booth Level Officer) को समय पर जमा कराना होगा।
  • Q3: अगर फॉर्म नहीं भरा गया तो क्या होगा?
  • उत्तर:यदि आप निर्धारित समय में फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है, और आप आगामी चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे।
  • Q4: यह प्रक्रिया कब तक चलेगी?
  • उत्तर:SIR प्रक्रिया की तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय BLO या चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।
  • Q5: परिगणना फॉर्म कहां से मिलेगा?
  • उत्तर:फॉर्म आपको आपके क्षेत्र के BLO से मिलेगा या कभी-कभी यह आपके घर पर भी वितरित किया जा सकता है। कई स्थानों पर यह ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाता है।
  • Q6: क्या यह प्रक्रिया सभी के लिए अनिवार्य है?
  • उत्तर:हाँ, यह प्रक्रिया सभी नए, वर्तमान और संशोधित मतदाताओं के लिए अनिवार्य है। इसके माध्यम से ही मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है।
  • Q7: BLO से कैसे संपर्क करें?
  • उत्तर:आपके क्षेत्र का BLO आमतौर पर स्कूल शिक्षक या सरकारी कर्मचारी होता है। उनका संपर्क नंबर वोटर लिस्ट में या नजदीकी चुनाव कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आपका वोट आपका अधिकार है! जागरूक नागरिक बनें और अपना परिगणना फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को समय पर जमा करें!

Subhash Panwar

मैं सुभाष पंवार हूँ और पिछले पाँच वर्षों से समाचार-आधारित सामग्री लेखन में पेशेवर रूप से सक्रिय हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य पाठकों को सरल भाषा में सरल, विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करना है।

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